रांची। झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। ये सजा दोहरे हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने सुनाई है। दोनों पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या करने का आरोप था। पिछले दिनों अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को प्रस्तुत किया था।

इस मामले में ट्रायल फेस कर रही तीन महिला सहित चार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया गया है। बता दें कि पौलुस सुरीन तोरपा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जेएमएम के टिकट पर 2009 में विधायक बने थे। दूसरी बार वर्ष 2014 में जेएमएम के विधायक चुने गए थे।

दो बार के विधायक थे
घटना 27 मई, 2013 की है। आरोप था कि पौलुस सुरीन और जेठा कच्छजप ठेकेदार भूषण सिंह एवं रामगोविंद सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। इसे लेकर मृतक के भाई ने खूंटी के कर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार भूषण सिंह पर साल 2013 में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस जांच में दुष्कर्म का मामला फर्जी निकला और पुलिस ने जांच बंद कर दी थी।

इसके बाद भूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए विधायक पौलुस सुरीन ने कर्रा में धरना दिया था। इसी दौरान नक्सलियों ने 27 मई 2013 को ग्राम त्रिला में ठेकेदार भूषण सिंह व रामगोविंद सिंह की एके 47 राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त वह पुस्तकालय के पास ताश खेल रहे। हत्या के बाद भूषण की बहन ने पौलुस सुरीन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था।

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