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रांची। चुनाव ड्यूटी में लगे पारा मेडिकल स्टाफ को भी अब मानदेय दिया जायेगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सभी डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल पोलिंग बूथ में मतदानकर्मियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जानी है। ताकि आपात स्थिति में तत्काल स्वास्थ्यकर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैय्या हो सके।

हालांकि हर बार चुनाव में इस तरह से पोलिंग बूथ में ANM, GNM, MPW की तैनाती की जाती थी, लेकिन उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं होता था, लेकिन इस बार पारा मेडिकल स्टाफ को 300 रुपये एकमुश्त मानदेय का भुगतान किया जायेगा। सभी उपायुक्त को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि पारा मेडिकल स्टाफ को मानदेय की राशि समय पर उपलब्ध कराया जाये।

आदेश में चुनाव आयोग ने लिखा है…

अपने निर्देश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मियों को चुनाव के दैरान दुर्घटनाग्रस्त व बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुसार पारामेडिकल कर्मी जैसे एएनएम/जीएनएम/एमपीडबल्यू या अन्य स्वास्थ्यकर्मी में से किसी एक की तैनाती P2 से P+1 तक पोलिंग स्टेशन में मतदाता एवं चुनावकर्मी की आकस्मिक उपयोगिता के लिए किया जाना है। लोकेशन पर तैनात किये जाने वाले पारा मेडिकल कर्मियों को सौपे गये दायित्वों के निर्विहन करने के लिए निमित 300 रुपये एकमुश्त मानदेय उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

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