रांची । शिक्षा विभाग में आंदोलन, आदेश, गड़बड़ी के खबर हमेशा सुर्खियों में रहती है, परंतु ताजा मामला जमशेदपुर जिला के शिक्षा अधीक्षक से जुड़ा है।जिसे हाईकोर्ट ने सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है।

प्रार्थी श्यामली मंडल को उसके शिक्षक पति की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी, एरियर आफ पेंशन, फैमिली पेंशन आदि सुविधा भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक जमशेदपुर द्वारा शो काज दाखिल नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने उन्हें 19 जनवरी 2024 को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी.

अवमानना याचिका में जिला शिक्षा अधीक्षक, जमशेदपुर की ओर से कोर्ट के आदेश का अनुपालन रिपोर्ट भी नहीं प्रस्तुत किया गया। साथ ही कोर्ट में शो काज दायर नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में तलब किया है।

क्या है मामला

दरअसल, स्वप्न मंडल साइंस शिक्षक के रूप में 23 दिसंबर 1976 को ज्वाइन किए थे। वे अपग्रेडेड हाई स्कूल, कपाली में अप्रैल 2011 में इंचार्ज हेड मास्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्यामली मंडल को रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल पाया था। जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी। एकल पीठ ने 17 जून 2020 को आदेश जारी कर प्रार्थी को रिटायरमेंट बेनिफिट देने का आदेश सरकार को दिया था। लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रार्थी श्यामली मंडल की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई.जिसके बाद सुनवाई में हाईकोर्ट ने सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया।

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