रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों के बीच नौकरी के रास्ते भी खुले हैं। 10 अलग-अलग पदों पर भर्ती, पदोन्नति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट की तरफ से भर्ती व पदोन्नति नियमावली में संशोधन का आशय ये हुआ कि रिक्तियों के अनुरूप नये नियमों के तहत जल्द ही रिक्तियां भी जारी की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग, लिपिकीय संवर्ग, सिपाही भर्ती सहित अन्य अलग विभागों के पदों के लिए भर्ती, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों में संशोधन की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

आईये देखते हैं किन किन पदों पर भर्ती व प्रमोशन में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

★झारखण्ड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन हेतु मानक मंडल का निर्धारण करते हुये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली. 2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013″ (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ विषय:- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड भूतात्विक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रान्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (संशोधन सहित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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