Breaking: State employees will get 2 years leave with salary

रांची। चंपई कैबिनेट ने राज्यभर के कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य भर के कर्मी पूरे सेवा काल में 2 साल का वेतन के साथ अवकाश उपभोग कर पाएंगे मालूम हो कि लंबेसमय से कर्मी इसकी मांग कर रहे थे। जिसके बाद विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था जिस पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई।जबकि पड़ोसी राज्य बिहार सहित कई राज्य और केंद्र सरकार में ये सुविधा पहले से ही लागू है।

महिला कर्मचारियों और पुरुष एकल अभिभावक नाबालिग बच्चे (18 वर्ष तक के बच्चे) हैं, उन्हें उनकी देखभाल के लिए उनकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) की छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) दिया जा सकता है। दो नाबालिग बच्चों के पालन-पोषण के लिए या उनकी किसी जरूरत जैसे परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिए।

18 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए कर्मियों की चाइल्ड केयर लीव की सुविधा उपलब्ध है।

(1) महिला/ एकल पुरुष कर्मचारियों को उनके पहले दो जीवित बच्चों (परीक्षा, बीमारी आदि की अत्यावश्यकता के मामले में) की अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए यानी पूरी सेवा के लिए 730 दिनों की देखभाल के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा किया जा सकता है। .

किन्हें मिलेगी सुविधा और क्या है संतान का अर्थ

(ए) 18 साल से कम उम्र का बच्चा

(बी) 22 वर्ष की आयु तक की संतान जो न्यूनतम 40% विकलांग हो  ।

2) बालक देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की स्वीकृति निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगी-

(i) महिला/ एकल पुरुष कर्मचारियों को 730 दिनों में से पहले 365 दिनों के लिए  छुट्टी पर जाने से ठीक पहले के वेतन का 100% और छुट्टी पर जाने से पहले अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन के बराबर भुगतान किया जाएगा।

(ii) बालक देखभाल अवकाश (Child Care Leave) को किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन स्वीकृत  करने वाले अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देना होगा।

(iv) बालक देखभाल अवकाश (Child Care Leave) का कुशलतापूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में कोई भी कर्मचारी (महिला/ एकल पुरुष कर्मचारी) अवकाश स्वीकृति अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश नहीं लेगा।

(v) बालक देखभाल अवकाश (Child Care Leave) ड्यूटी से बिना अनुमति  गैर-हाजिरी के आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) कर्मियों (महिला/ एकल पुरुष कर्मचारी) द्वारा पहले से ली गई या उपयोग की जा रही छुट्टी को किसी भी परिस्थिति में बालक देखभाल अवकाश (Child Care Leave) में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है

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