रांची : अवैध बालू उठाव से संबंधित मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने जवाब दाखिल नहीं होने पर राज्य सरकार पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य में अवैध रूप से बालू उठाव पर रोक जारी रखी है. मामले की अगली सुनवाई 14 जून निर्धारित की है.

दरअसल, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी एवं झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसएमडीसी) को निर्देश दिया था कि वह राज्य में अवैध रूप से बालू उठाव पर रोक लगाएं। साथ ही यह भी कहा था कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अपराधिक अवमानना का मामला माना जाएगा।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को जवाब दाखिल करने को निर्देश दिया था. मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड सैंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की है. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया है। कि झारखंड के नदी घाटों से बालू उठाव बिना टेंडर या बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के होता है. बालू उठाव के लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन होना चाहिए.

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