रांची : इस वक्त झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है. दरअसल आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी है. बता दें, दिल्ली हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में झामुमो सुप्रीमो सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गयी कार्यवाहीमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.

दरअसल, दिल्ली हाइकोर्ट की एकल जज पीठ ने इस मामले में झामुमो सुप्रीमो और सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए लोकपाल के यहां शिकायत दर्ज करायी थी.

शिबू सोरेन ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

लोकपाल ने सीबीआई को प्राथमिक जांच यानी पीइ दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था, जिसे शिबू सोरेन ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. अब शिबू सोरेन की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट के एकल पीठ (सिंगलबेंच) आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) दाखिल की है. अपनी याचिका के माध्यम से शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने लोकपाल में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार करते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. उम्मीद की जा रही है कि इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी.

बता दें कि राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने 23 जनवरी को अपना फैसला सुनाते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी.

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