रांची। कर्मचारियों व शिक्षकों की कार्यालयों व स्कूलों में उपस्थिति को लेकर सरकार अब सख्त हो गयी है। राज्य सरकार ने बायोमैट्रिक उपस्थिति को लेकर कड़े निर्देश जारी किये हैं। हालांकि बायोमैट्रिक अटेंडेंस पहले भी राज्य में लागू था, लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं हो रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे लेकर काफी गंभीर हो गयी है। राज्य सरकार ने दो टूक कहा है कि “आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति का कड़ाई से पालन करें। ये निर्देश सिर्फ नियमित कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से बायोमैट्रिक अटेंडेंस की अनिवार्यता कर दी है। दरअसल इससे पहले राज्य सरकार कोरोना के मद्देनजर बायोमैट्रिक अटेंडेंस को स्थगित कर दिया था. लेकिन अब झारखंड में कोरोना खत्म हो गया है, लिहाजा राज्य सरकार ने फिर से बायोमैट्रिक अटेंडेंस को लागू करने का फैसला लिया है। निर्देश के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से राज्य में कर्मचारी बायोमैट्रिक अटेंडेंस के तहत ही अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

राज्य सरकार ने सभी कर्मियों के लिए जारी निर्देश में 5 बिंदुओं पर निर्देश में लिखा है…

  1. झारखण्ड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015 का गठन किया गया है।
  2. उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार “आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों / अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा बशर्ते ऐसे कर्मी न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए नियोजित किये गये हों। इसमें संविदा / दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल रहेंगे। यदि नियोजन 3 माह की अवधि से कम का हो, तो सम्बन्धित कार्यालय / विभाग पूर्व की व्यवस्थानुसार उपस्थिति का अभिलेखन अनुरक्षित करेंगे।”
  3. साथ ही उक्त नियमावली के नियम-16 के अनुसार “किसी उपबन्ध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वाचन अन्तिम होगा।”
  4. इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के सापेक्ष Coronavirus के प्रकोप को दृष्टिपथ में रखते हुए एहतियाती उपाय के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1833 दिनांक 11.03.2020 द्वारा उक्त नियमावली के नियम-5 के अन्तर्गत बायोमैट्रिक प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई है। इस अवधि (स्थगन काल ) में सभी सरकारी कर्मियों द्वारा पूर्व की व्यवस्था के तहत उपस्थिति पंजी में मैनुअल उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है।
  5. स्वास्थ्य चिकित्सा तथा परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 84 (1), दिनांक- 10.02.2023 के द्वारा राज्य में कोविड-19 का संक्रमण नगण्य होने के फलस्वरूप बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की निर्धारित प्रक्रिया प्रारंभ करने का मंतव्य दिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली दिनांक 01.04.2023 से पुनः प्रारंभ की जाती है।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...