रांची। लंबे समय से राज्य में लंबित निकाय चुनाव होने के आसार दिख रहे है। आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है। राज्य में नगर निकायों के चुनाव जल्द कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से दायर याचिका को आज गुरुवार को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 3 सप्ताह में झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें.

कोर्ट ने कहा

कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग एवं रांची नगर निगम को तुरंत फैक्स के माध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में निकाय चुनाव नहीं कराने को संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाला जैसा है.

क्या है मामला

पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए. जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है. बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया था. निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं.

प्रार्थी ने दी ये दलील

पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को पूर्व के पंचायत चुंडव का उदाहरण दिया और बताया गया कि जिस प्रकार पंचायत चुनाव की निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया था, उसी तर्ज पर निकाय चुनाव की अवधि समाप्त होने के बाद पार्षदों को भी उनके अधिकार दिए जाएं, जबतक कि निकाय चुनाव ना हो जाए. प्रार्थी ने रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को भी चुनौती दी है.

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