सेना जमीन घोटाला : आरोपी दिलीप घोष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका…याचिका खारिज होने के बाद बढ़ीं मुश्किलें…जानें क्या है पूरा मामला

Army Land Scam: Major Setback for Accused Dilip Ghosh from High Court... Difficulties Mount After Petition Dismissed... Find Out What the Entire Case Is About.

रांची में चर्चित सेना जमीन घोटाले से जुड़े आरोपी Dilip Ghosh को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। Jharkhand High Court की खंडपीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आरोपों को निरस्त करने की मांग की थी।

यह फैसला न्यायाधीश Sujit Narayan Prasad की पीठ ने सुनाया। अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और मेंटेनबिलिटी के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया।

4.55 एकड़ सेना जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप

मामला रांची के बरियातू क्षेत्र में स्थित 4.55 एकड़ सेना की जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीदा गया और इसमें बड़े स्तर पर अनियमितता की गई।जांच एजेंसियों के अनुसार, इस जमीन की वास्तविक कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक थी, लेकिन इसे महज 7 करोड़ रुपये में खरीदा गया। इस सौदे में फर्जी मालिक के नाम का इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरे मामले में धोखाधड़ी की आशंका और मजबूत हो गई।

मनी लॉन्ड्रिंग के भी गंभीर आरोप, लेनदेन पर उठे सवाल

जांच में यह भी सामने आया है कि कथित फर्जी मालिक के खाते में केवल 25 लाख रुपये ही ट्रांसफर किए गए, जबकि बाकी रकम का जिक्र केवल दस्तावेजों में दिखाया गया। इससे पूरे लेनदेन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी जोड़े गए हैं, जिससे जांच और भी गहरी हो गई है।

कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ेगी जांच की रफ्तार

हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब जांच एजेंसियों को कार्रवाई आगे बढ़ाने में मजबूती मिलेगी। कोर्ट के इस फैसले को इस मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।

आरोपों की गंभीरता के बीच कानूनी लड़ाई जारी

सेना की जमीन से जुड़े इस घोटाले में कई पहलुओं की जांच जारी है। कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि आरोपों से राहत पाने की राह आसान नहीं होगी और आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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