Income Tax : अगर आपकी फरवरी की सैलरी (Salary) कटकर आई है और मार्च में भी कटने वाली है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बचाएं या फिर वापस पाएं, क्योंकि आपकी सैलरी इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में आने की वजह से कटी है, तो आपके पास 31 मार्च तक का वक्त है। देश में अधिकतर लोग आखिरी के तीनों महीनों में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में टैक्स बचाने के लिए कदम उठाते हैं. सबसे ज्यादा लोग मार्च के आखिरी हफ्ते में टैक्स सेविंग करते हैं।
अगर आपके संस्थान में भी फरवरी तक ही निवेश प्रूव जमा करने की अंतिम तारीख थी, तो फिर अब क्या विकल्प बचा है? आपके मन में ये भी सवाल होगा कि जब टैक्स बचाने के लिए निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च है तो फिर कंपनियां इतने पहले डिटेल्स क्यों ले लेती हैं? बता दें, आयकर नियम के मुताबिक अगर आपने अपने संस्थान को जहां आप काम करते हैं, वहां वित्त वर्ष 2023-24 के लिए Investment Proof जमा कर चुके हैं, तो घबरान की कोई बात नहीं है. आप 31 मार्च तक निवेश कर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इसके बेहद आसान तरीके हैं।

ITR में करें 31 मार्च तक के निवेश का जिक्र
नियम के मुताबिक अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर 31 मार्च तक निवेश कर उसका लाभ ले सकते हैं. भले ही आप जहां काम करते हैं, वहां आयकर से जुड़े इंवेस्टमेंट प्रूव और HRA के दस्तावेज जमा कर चुके हैं. आप 31 मार्च तक निवेश कर 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करके पूरा छूट का लाभ ले सकते हैं. जिसमें आप HRA समेत सभी निवेश दस्तावेज जमा कर सकते हैं, जो आयकर के नियम के तहत वैध है।

यानी टेंशन फ्री होकर आप 31 मार्च तक लाइफ इंश्योरेंस, PPF, NPS और मेडिकल इंश्योरेंस खरीदकर, 31 जुलाई तक इस दस्तावेज के आधार पर ITR फाइल कर क्लेम कर सकते हैं. यही नहीं, अगर फरवरी और मार्च के महीने में आपकी सैलरी टैक्स की वजह से कटती है, तो क्लेम करते ही वो राशि भी वापस मिल जाएगी. इसलिए इसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन मानकर चलें।

कैसे बचाएं टैक्स के पैसे?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत निवेश कर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा सकते हैं. इनमें जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए दिया गया प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, PPF, KVP, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC होम लोन की मद में चुकाया गया मूलधन जैसी रकमें शामिल होती हैं।

NPS में निवेश कर 50 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ
इसके अलावा NPS में निवेश कर 50 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं. साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस खरीद कर भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C तहत टैक्स छूट मिलता है. इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर (Income Tax) में कुल 2 लाख रुपये की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं।

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