झारखंड में दवाओं की बिक्री पर बड़ा बदलाव! बिना QR कोड के नहीं बिकेंगी दवाएं, कफ सिरप पर भी कसेगा शिकंजा!

Big change in the sale of medicines in Jharkhand! Medicines will not be sold without QR code, cough syrup will also be tightened!

झारखंड में अब दवाओं के पैकेट में क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है, ये बड़ा फैसला सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने लिया है. मंत्री ने राज्य में नकली दवा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है

मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कहा-

मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में दर्द निवारक, विटामिन सप्लीमेंट्स, डायबिटीज कंट्रोल की दवाएं, गर्भनिरोधक गोलियां और एंटीप्लेटलेट, थायरॉयड, एंटी एलर्जी व अन्य दवाएं बिना क्यूआर कोड के नहीं बेची जाएंगी. क्यूआर कोड स्कैन करने पर दवा से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है. क्यूआर कोड ही नकली और असली दवा के बीच की दीवार बनेगा.

बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने 1 अगस्त 2023 से 300 प्रकार की दवाओं पर बारकोड या क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है. कोड को स्मार्ट फोन से स्कैन कर दवा की पूरी जानकारी ले सकते हैं.

दवा दुकानदारों को दी गई चेतावनी

दवा दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई भी दुकान यदि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित मिली तो सील करते हुए लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

डॉक्टर की पर्ची बगैर नहीं बेचें हानिकारक कफ सिरप

स्वास्थ्य मंत्री ने बाजार में बिक रहे कई कफ सिरप को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करार देते हुए चेतावनी दी है कि इसमें पाए जाने वाले कोडीन और अल्कोहल युवाओं को नशे की लत लगा रहे हैं. ऐसे कफ सिरप की बिक्री हर हाल में रोकी जाएगी. सभी दवा दुकानदारों को निर्देश दिया है कि डॉक्टर की वैध पर्ची के बगैर कफ सिरप बेचना अपराध होगा. दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

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