रांची। झारखंड मंत्रालय में 15 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी। पुरानी पेंशन बहाली को शर्तों के साथ मंजूरी दी गयी है।

  • टाना भगत परिवारों को 25 वर्ष एवं उससे ऊपर के टाना भगत को प्रत्येक वर्ष में दो बार वस्त्र के लिए रु. 4000/- (चार हजार) देने की  स्वीकृति दी गई।
  • पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित “अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएँ“ सम्प्रति क्रियान्वित केन्द्र  प्रायोजित “मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0“ अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों/अवयव योजनाओं के वर्तमान स्वरूप में कार्यान्वयन की केन्द्र सरकार के अगले आदेश तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य की ऐसी जातियां, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में सूचीबद्ध है, परन्तु केन्द्रीय ओ.बी.सी. की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिo एवं एनटीपीसी लिo की संयुक्त उद्यम कम्पनी, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के उपयोग हेतु आवंटित बनहरदी कोल ब्लाॅक के विकास हेतु निवेश के तौर-तरीकों के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
  • वित्त विभाग के अन्तर्गत पूर्व से अवर सचिव के पद के समकक्ष स्वीकृत विशेष कार्य पदाधिकारी के 03 (तीन) स्थायी पदों को विशेष सचिव स्तर के पद के समकक्ष उत्क्रमित करने तथा सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
  • बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई।
  • साहेबगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के नजदीक Existing L.C. NO.82-B/T के स्थान पर पथ ऊपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं पहुँच पथ निर्माण सहित) हेतु रू. 38,24,78,944/- (अड़तीस करोड़ चैबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ चैवालीस रू.) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रू. 23,41,68,682/- (तेईस करोड़ एकतालीस लाख अड़सठ हजार छः सौ बेरासी) (भू-अर्जन सहित) के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
  • पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर अन्तर्गत “हाता-मुसाबनी पथ (कुल लंबाई- 44.30 कि.मी.) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार/ मजबूतीकरण कार्य“ हेतु  रू.27,00,09,000/- (सताईस करोड़ नौ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 01 (एक) किलोग्राम चना दाल प्रतिमाह 1.00 (एक) रुपये प्रति किलोग्राम के अनुदानित दर से वितरण करने की योजना की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु मांग संख्या-04 के मुख्यशीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-24-मंत्रिमण्डल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकाॅल), विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-60-विधि प्रभार के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रू. 2,00,00,000/- (दो करोड़) मात्र प्राप्त किये गये अग्रिम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • राज्य योजना “विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का संचालन“ अन्तर्गत विशेष विद्यालयों अर्थात मूकबधिर विद्यालय/ नेत्रहीन विद्यालय/स्पैष्टिक विद्यालय के संचालनार्थ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के तहत बिना पंजीकरण के स्वयंसेवी/ गैर-सरकारी संस्थाओं को एकबारीय (One time) व्यवस्था के तहत् अनुदान राशि के भुगतान की  स्वीकृति के निमित्त निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-855, दिनांक-31.03.2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके Associate Counsel के शुल्क पुनरीक्षण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मुख्यालय के बाहर किसी न्यायालय/ न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
  • मनरेगा योजना अन्तर्गत श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी करने हेतु राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2011 के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 62 शहरी निकाय के आदर्श विद्यालय,18 माॅडल विद्यालय एवं 245 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों (कुल 405 विद्यालय) के प्रधानाध्यापकों के क्षमता निर्माण एवं नेतृत्व कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु संस्था के चयन हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के अधीन शिथिल करते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची (IIM, Ranchi) का चयन मनोनयन के आधार पर करते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए एकरारनामा करने पर स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य में अवस्थित स्नातक स्तरीय घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटि एवं भविष्य निधि की सुविधा प्रदान करने संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प संख्या-1470, दिनांक-19.12.2012 एवं संदर्भित परिनियम में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
  • डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची में प्राध्यापकों के विद्यमान पदों का युक्तिकरण एवं नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति दी गई। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति तीन सदस्य होगी। 3 सदस्य समिति में प्रधान सचिव वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव कार्मिक विभाग होंगे। यह समिति एसओपी बनाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी सुझाव राज्य सरकार को देगी। समिति द्वारा दिए गए सुझाव को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा।
  • खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक से क्रमशः 776 करोड़ एवं 776 करोड़ कुल 1552 करोड़ रुपए के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति के निमित्त निर्गत संकल्प संख्या-3486, दिनांक 20 दिसंबर 2021में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ कलेक्ट्रेयट बिल्डिंग विथ फैसिलिटीस  लोहरदगा कार्य हेतु रुपए 45 करोड़ 80 लाख 60 हजार 200 रुपए मात्र का प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष के अधीन ‘निर्माण कार्य’ मद से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रांची पूर्व, रांची अंतर्गत अनगड़ा एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रकल्लित राशी रुपए 2453.37 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं द्वितीय पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि रुपये 102.07  लाख मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई।
  • पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं संशोधित) की धारा-2 एवं 57 के उपधारा-2 (a), उपधारा-2 (b) तथा उपधारा-5 में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।
  • डॉ पंकज कुमार सिंह, निलंबित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी भंडरिया,गढ़वा (मुख्यालय-क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन का कार्यालय मेदिनीनगर, पलामू) को माननीय अपर  न्याययुक्त, रांची द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2019 को पारित दोषसिद्ध संबंधी न्यायादेश के आलोक में सेवा बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई।
  • 1400 सरकारी भवनों में से शेष 606 सरकारी भवनों में लगभग 7.0 मैगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित करने हेतु दिनांक 30.12.2022 तक योजना की अवधि विस्तार एवं जरेडा को वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजटीय उपबंध से उपलब्ध कराये गये राज्यांश की राशि रु० 87.0 करोड़ में से अवशेष राशि रु० 31.74 करोड़ को व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 गठित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचित Civil Court Rules of the High Court of Jharkhand एवं इसमें प्रस्तावित संशोधन पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन (Approval) प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित संशोधन पर स्वीकृति एवं मूल नियमावली पर घटनोत्तर स्वीकृति  दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैरिफ सब्सिडी योजना मद में स्वीकृत राशि रु.1690.00 करोड़ के अन्तर्गत अगस्त में भुगतान किये जाने वाले द्वितीय किस्त की राशि को जुलाई 2022 में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना मद में संचालित स्थापना यथा-राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, मलेरिया, यक्ष्मा, अंधापन, कुष्ठ, आयुष प्रक्षेत्र के अधीन स्वीकृत अस्थायी स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य मद तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीन आई०सी०यू०/ आई०सी०सी०यू० की स्थापना व्यय तथा जूनियर चिकित्सक /इंटरनस/ नर्स को छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल 29,69,79,000/- (उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख उनासी हजार) रू० का प्रत्यर्पण करते हुए झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि हेतु कुल 29,69,79,000 / – (उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख उनासी हजार) रू० की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों यथा-1) राजेन्द्र इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस (रिम्स), रांची एवं 2) फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में कोविड-19 के RT-PCR सैम्पल की जाँच हेतु Roche Molecular Diagnostics Excellence-Cobas 6800 के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर निर्माता कंपनी M/s Roche Diagnostics Pvt. को मनोनीत करने तथा इस हेतु राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से कुल 8,73,20,000/- आठ करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार रूपये मात्र) के व्यय एवं निर्माता कंपनी तथा अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के साथ किए गये एम०ओ०यू० एवं इस हेतु निर्गत संकल्प – 354 (6) दिनांक 28.04.2021 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
  • श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2021 (प्रथम संशोधन-2022) के गठन के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजानाओं के कार्यान्वयन (झारखण्ड सरकार) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  • वित्त विभाग के अन्तर्गत Advisory Services प्राप्त करने हेतु National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) के माध्यम से 06 परामर्शी को 03 वर्षों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परंतु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • Integrated Finance Management Systems (IFMS) के अन्तर्गत Data Recovery Center (DRC) के तहत् Oracle Exa-data का क्रय मनोनयन के आधार पर वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए वित्तीय नियमावली 245 के आलोक में M/s Oracle द्वारा Local Authorised Channel Partner at Ranchi से अनुमानित राशि 15,51,51,500/- (पन्द्रह करोड़ इक्यावन लाख इक्यावन हजार पाँच सौ रू०) पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रु० 10,65,24,200/- (दस करोड़ पैसठ लाख चौबीस हजार दो सौ रु) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई।
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत 08 नये राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा राजकीय पोलिटेकनिक, खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर एवं पलामू का PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) के सहयोग से संचालन किये जाने एवं Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University Bill, 2022 की स्वीकृति दी गई।
  • राज्यान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्वारा राज्य उद्यान प्रोमोशन सोसायटी एवं “चैम्बर ऑफ फार्मर” के गठन एवं कुल राशि रु. 210.00 लाख मात्र अनुदान की राशि विमुक्ति एवं व्यय हेतु स्वीकृति दी गई।
  • रामगढ़ जिले में एक कुटुंब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • सत्येंद्र तिवारी, झारखंड प्रशासनिक सेवा, सेवानिवृत्त परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, लातेहार को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपर सचिव तथा विशेष सचिव स्तर में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जनवरी 2017 तक का वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम 1981 (निरसित) झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, झारखंड होटल एवं विलासिता कर अधिनियम, 2011, अंगीकृत बिहार विद्युत कर अधिनियम, 1948, झारखंड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012, झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011, झारखंड प्रवेश कर अधिनियम, 2011 एवं झारखंड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के मामलों में बकाया राशि के समाधान हेतु “झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022” के झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पुर:स्थापन के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  • वित्त विभाग झारखंड को पुनर्गठित करने तथा इसके फलस्वरूप विभिन्न श्रेणी के कुल 505 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 515 नए पदों के सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
  • मदन मोहन प्रसाद, तत्कालीन निदेशक प्रमुख-सह-राज्य औषधि नियंत्रक निदेशालय, नामकुम, रांची सम्प्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
  • Post facto approval of Substitution in Jharkhand Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2021 की स्वीकृति दी गई।
  • WP (S) No. 3962/2016 Jharkhand Retired University Teachers Association represented through its working president and Anr V/s State of Jharkhand में उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक- 22.03.2021 को पारित व्यायादेश एवं उक्त वाद से उद्भूत Cont. Case No. 735/2021 में दिनांक- 22.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद से संबंधित सेवानिवृत शिक्षकों को दिनांक- 01. 01.2006 से दिनांक 31.03.2010 तक का बकाया पेंशन के अन्तर राशि का कुल 6% ब्याज के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

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