नयी दिल्ली। अगर आप ITR भरना भूल गये हो या फिर व्यस्तता की वजह से रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. वहीं अब ये तारीख जा चुकी है। हम आज आपको बतायेंगे कि अब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप 31 दिसंबर 2023 तक इसे भर सकते हैं। जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए बिना किसी दंड के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी।

ये बात सही है कि अधिकांश टैक्सपेयर्स ने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है।लेट आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको 5000 रुपये तक के लेट फाइन का भुगतान करना होगा। 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए लेट फाइन 1000 रुपये है, जबकि अन्य के लिए यह 5000 रुपये है। इसमें 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइलिंग के मामले में आपको अपनी ओर से देय किसी भी टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से दंडात्मक ब्याज देना पड़ सकता है।

अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख प्रति वर्ष से कम है तो आयकर कानून छूट की अनुमति देते हैं. हालांकि, टैक्सपेयर्स को संबंधित धाराओं के तहत छूट का दावा करने के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना होगा. बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख सोमवार 31 जुलाई थी. हालांकि, यदि नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो कोई व्यक्ति 1,000 रुपये की जुर्माना राशि के साथ दिसंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकता है. वहीं जब भी इनकम टैक्स रिटर्न लेट फीस के साथ दाखिल करें तो ध्यान रखें कि आपको कौनसा टैक्स रिजीम चुनना है. फिलहाल नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है.

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