शिक्षा विभाग : स्कूलों की छुट्टियों को लेकर पिछले कुछ दिनों से खूब बवाल मचा हुआ है. पहले शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल की छुट्टियों में कटौती करने को लेकर एक पत्र जारी किया गया था, उसके कुछ दिन बाद छुट्टियों की कटौती को खत्म करने के संबंध में एक दूसरा पत्र जारी किया गया था.

बिहार में अब शिक्षा विभाग की तरफ से एक और पत्र जारी कर दिया गया है. जिसमें यह साफ-साफ कहा गया है की शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 200 या 220 दिन स्कूलों मे क्लास होना जरूरी है. छुट्टियों की वजह से या फिर किसी कारणवश अगर 220 दिन से कम क्लास चलते हैं तो ऐसी स्थिति में घोषित और आकस्मिक अवकाश को भी रद्द किया जा सकता है.

शिक्षा विभाग ने जारी किए गए पत्र मे लिखा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 200 दिन और माध्यमिक विद्यालयों में 220 दिन पढाई हो.

ऐसे में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, कि राज्य की इन स्कूलों में कम से कम 220 दिन पढ़ाई हो. शिक्षा विभाग ने इस पत्र में लिखा है कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा 1 जुलाई से विद्यालयों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है जो पहले नहीं होता था.

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