धनबाद । जिले के झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार में नियुक्ति एवं अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए मृतक के आश्रित को अब भटकना नहीं पड़ेगा। झामाडा में अब नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता सरल कर दिया गया है. नगर विकास विभाग ने झामाडा में नियुक्ति के लिए स्थिति स्पष्ट किया है और प्रावधानों का हवाला देते हुए झामाडा धनबाद अंतर्गत कर्मियों के नियोजन एवं अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार बताया है.

नगर विकास विभाग ने प्राधिकार के वित्तीय स्थिति को देखते हुए सेवाकाल में मृत कर्मियों के आश्रितों को नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.मालूम हो की अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए मृतक के कर्मी को काफी चक्कर लगाने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही थी।

विभाग ने कराया माडा के अधिकार का एहसास

नगर विकास विभाग ने माडा के एमडी को अपने स्तर से कार्रवाई के लिए कहा है. मालूम हो की माडा नियुक्ति बोर्ड गठित नहीं होने की वजह से लंबे समय से नियुक्ति एवं सेवाकाल में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी. कई माध्यमों व पीजी पोर्टल में इस संबंध में शिकायत मिली थी और नगर विकास विभाग से ही इस संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध भी माडा की ओर से किया गया था.

जिसके बाद नगर विकास विभाग ने झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1985 की धारा-12 का अध्ययन कराया और झामाडा को ही नियुक्ति एवं अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार मानते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस निर्देश के बाद मृतक कर्मियों के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की आस जगी है।

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