रांची। शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड उच्च न्यायालय की हरी झंडी मिलते ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए शुक्रवार को कार्यक्रम जारी कर दिया। आवेदन आज से किये जा सकेंगे। अभ्यर्थी सात अक्टूबर यानि आज से 22 अक्टूबर मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

परीक्षा शुल्क भुगतान 24 अक्टूबर तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड 26 अक्टूबर तक होगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 28 से 30 अक्टूबर तक होगा।आयोग के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पांच सितंबर तक आवेदन किया जा चुका है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से उक्त विज्ञापन प्रभावित होगा।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 26001 पद भरें जाने थे. इसमें पारा शिक्षकों के लिए कुल 12,868 पदों को भरा जाना था. जिसके अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक के लिए 5469 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होना हैं. छठी से लेकर आठवीं तक के लिए 7399 पदों को भरा जाएगा।

गुरुवार को हाईकोर्ट ने हटायी रोक
आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुशंसा पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए 16 अगस्त से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन बहादुर महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में हाईकोर्ट ने पांच सितंबर 2023 को पारित अंतरिम न्यायादेश में आवेदन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी गई थी।
जिसके बाद आयोग ने छह सितंबर को सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसी वाद में उच्च न्यायालय द्वारा पांच अक्टूबर को रोक वापस ले ली। आयोग को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए 100 सीट रिजर्व रखने को कहा है। साथ ही परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट से फैसले के अधीन भी रहेगा।

पारा शिक्षकों को मिलेगा 50% का आरक्षण
सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से जारी बयान में अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि सहायक आचार्य नियुक्ती के नियम नियमावली 2022 में संविदा कर्मियों को आरक्षण को खत्म कर दिया गया और नियमों में परिवर्तन किए गए. फिर सरकार ने संशोधित सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई, जिसके अनुसार अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक शिक्षकों के भर्ती में 50 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा।
वहीं, सरकार का पक्ष लेते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से रोक हटाने की मांग की थी. उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कोर्ट से आग्रह किया था. वहीं, अब हाईकोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए रोक को वापस ले लिया है।

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