पटना । सुप्रसिद्ध गायिका व पद्मभूषण शारदा सिन्हा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने शारदा सिन्हा व अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रीडरों की सेवा को अवैध करार देने और पेंशन एवं अन्य बकाये राशि के भुगतान नहीं देने के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है।

सहायक प्रोफेसर के पद पर बहाल आवेदकों को रीडर के पद पर प्रोन्नति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एलएन मिश्रा विश्वविद्यालय ने आवेदकों सहित 16 का मनमानेपूर्ण तरीके से नियमितिकरण नहीं किया गया है।

दरअसल उच्च शिक्षा के निदेशक ने 20 फरवरी 2023 को तार्किक आदेश जारी कर कहा कि बिना पदसृजन और नियुक्ति के पूर्व समुचित विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया गया। स्थानीय विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसे समुचित विज्ञापन नहीं माना जा सकता. विभाग ने नियुक्ति को अवैध मान सभी 16 शिक्षकों को किसी तरह का लाभ नहीं देने का आदेश दिया था।

सरकारी आदेश की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से प्रस्तुत पक्षों को सुनने के बाद सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने तय कमेटी का गठन कर पूरी प्रक्रिया अपना छूटे हुए 16 रीडरों की सेवा नियमितीकरण कर दिया. बाद में सभी अपने-अपने पदों से सेवानिवृत्त हुये।

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