रांची । झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार को SC /ST थाने में दर्ज कांड संख्या 56 / 2022 में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सहित इस मामले में रांची की निचली अदालत में चल रही क्रिमिनल प्रोसिडिंग को निरस्त कर दिया है. राजीव कुमार ने अपने खिलाफ एसटी/एससी थाने में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.जिसपर सुनवाई के बाद केस निरस्त करने का आदेश दिया गया।

क्या था मामला

अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ यह प्राथमिकी दीपक कच्छप ने 16 अगस्त 2022 को दर्ज कराई थी. इसमें दीपक कच्छप द्वारा राजीव कुमार पर आदिवासी जमीन को षड्यंत्र कर धोखाधड़ी कर बेचने एवं विरोध करने पर जाति सूचक इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था.

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा है कि राजीव कुमार के खिलाफ आरोप सही प्रतीत नहीं होता है. कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार एवं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पैरवी की.

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