नियुक्ति परीक्षा में रोक से इनकार : हाईकोर्ट ने रिम्स में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में रोक से किया इनकार…कहा- ‘नागरिक देश का होता है, राज्य का नहीं’

रांची । रिम्स में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये परीक्षा 18 सितंबर परीक्षा होनी है। निर्धारित समय पर परीक्षा ली जाएगी, हालांकि, हाई कोर्ट ने रिम्स में हो रही दवा और अन्य उपकरण की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई। रिम्स निदेशक को 14 अक्टूबर से पूर्व अदालत में लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश उदित नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया कि रिम्स द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है, उस विज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड के नागरिक हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। अदालत ने कहा नागरिक देश का होता है, राज्य का नहीं।

हालांकि, कोर्ट ने रिम्स में दवा और अन्य चीजों की कमी पर कड़ी फटकार लगाई. रिम्स निदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश करने को कहा है।

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