हाई कोर्ट आदेश : IAS केके पाठक को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, कोचिंग मामले में पटना HC ने बड़ा निर्देश दिया है।

IAS पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग बंद रखने का दिया था आदेश, जिसपर पटना हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा ये फैसला लेने का अधिकार सरकार को नहीं सिर्फ हाईकोर्ट को है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर आदेश दिया गया है।

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