पटना। आज से राज्य में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पर बैन लग गया है। इसके अलावे सिंगल यूज प्लास्टिक, शीट, कैरी बैग, पैकेजिंग, सामिग्री, थर्मोकोल और उससे उत्पादित कप, प्लेट, ग्लास, कांटा चम्मच, कटोरी आदि की बिक्री पर बैन लग गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन आदेश को कड़ाई से लागू करने को कहा है।

बैन के बावजूद भी अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जायेगा, तो 500 से 2000 रूपये का जुर्माना लगेगा, वहीं औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल किये जाने पर 20 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माना या 5 साल की जेल या दोनों साथ-साथ की सजा हो सकती है।

नियमों के मुताबिक प्लास्टिंग के झंडों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पानी के पाउच पैकेट आदि के बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि वैसे उत्पाद जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल कंपोस्ट बनाने में किया जा सकता है, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना बड़ी चुनौती होगी। पूर्व के अनुभव से साफ है कि सिंगल सूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगना काफी मुश्किल है।

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