EPF withdrawal : EPF अकाउंट में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, इसे पीएफ निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है। वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान जैसी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तों के तहत इस फण्ड में जमा राशि के कुछ हिस्से को निकाला जा सकता है।

अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इस बीच ईपीएफओ मेंबर विभिन्न स्थितियों में अपने पीएफ खाते से आशिक निकासी के लिए भी आवेदन कर सकता है। आप ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भरकर पैसे निकालने का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, आप EPF अकाउंट से ऑनलाइन भी पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका आधार आपके UAN से जुड़ा होना चाहिए।

ये स्थितियां निम्न हैं :
स्वयं की या बच्चे की शादी
चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं
मकान खरीदने के लिए
होम लोन का भुगतान करने के लिए
मकान का रिनोवेशन कराने के लिए
ध्यान दें कि इनमें से अधिकांश आंशिक निकासी के लिए, सदस्य को न्यूनतम पांच या सात वर्षों के लिए ईपीएफ सदस्य होना चाहिए। यदि आप नौकरी बदलते हैं, तो आपकी ईपीएफ पासबुक शेष राशि ऑटोमैटिक रूप से नए नियोक्ता को ट्रांसफर हो जाएगी।

ऑनलाइन इस तरह निकालें अपने पीएफ खाते का पैसा
सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास चार डिटेल्स हों- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), सदस्य का बैंक खाता नंबर, आईडी प्रूफ और एक कैंसिल चेक
• स्टेप 1 – अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें
• स्टेप 2- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें
• स्टेप 3 – आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें
• स्टेप 4 – अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें
• स्टेप 5 – अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें
• स्टेप 6 – अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें
• स्टेप 7 – फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।
• स्टेप 8 – वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें
• स्टेप 9 – जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
• स्टेप 10 – आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।
• EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।

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