Allu Arjun arrest: अल्लू अर्जुन के जमानत की सुनवाई के दौरान शाहरुख खान का क्यों आया नाम, तेलगांना हाईकोर्ट में किसने किया जिक्र?

तेलुगू और दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के अभिनेता अल्लू अर्जुन मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तेलुगु फिल्म अभिनेता को 4 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें 4 दिसंबर को हैदराबाद में उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. दरअसल, शुक्रवार को तेलुगू और दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. उनके ख़िलाफ़ यह कार्रवाई संध्या थियेटर में भगदड़ की घटना में एक महिला की मौत के बाद हुई है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जज जुव्वाडी श्रीदेवी ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया अर्जुन को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह अपेक्षित अनुमति लेने के बाद ही फिल्म के प्रीमियर में गए थे. कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अर्जुन को पता था कि यदि वह स्क्रीनिंग में गए तो ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है.

अल्लु अर्जुन के वकील ने HC में सुनवाई के दौरान शाहरुख खान का किया जिक्र

केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में अर्जुन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से जुड़ी एक ऐसी ही घटना का भी हवाला दिया, जिन पर फिल्म रईस के प्रोमो के दौरान मची भगदड़ के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जब शाहरुख ने भीड़ पर टी-शर्ट फेंकी थी. बताया गया कि गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खान को राहत दी है. उस मामले में भी खान ने भारतीय रेलवे परिसर में प्रोमो आयोजित करने की अनुमति ली थी, जहां बाद में भगदड़ मच गई थी. रेड्डी ने बताया, “अल्लू अर्जुन बालकनी में थे, जबकि भगदड़ नीचे की जमीन पर हुई, जहां मृतक महिला थी.”

HC में और क्या बोले अल्लु अर्जुन के वकील?

यह भी बताया गया कि जब खान टी-शर्ट फेंक रहे थे, तो इस मामले में ऐसी कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई भी नहीं की गई. इसमें कहा गया, “मैं थिएटर की पहली मंजिल पर था. जिस महिला की मौत हुई है, वह ग्राउंड फ्लोर पर है. निचले क्षेत्र में उछाल आया, जिसके कारण महिला और बच्चा बेहोश हो गए. यहां अल्लू अर्जुन कुछ भी सक्रिय रूप से नहीं कर रहे हैं – अगर आप इसकी तुलना शाहरुख खान के मामले से करें, जहां वह सक्रिय रूप से भीड़ को उत्तेजित करने के लिए स्माइली बॉल और टी-शर्ट फेंक रहे थे. उन्होंने कहा कि राजनीतिक रैलियों के दौरान भी ऐसी त्रासदियां बहुत आम हैं.

क्या अल्लू अर्जुन इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है?

इस दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, “क्या वह इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है? उसे क्या जानकारी है? उसने अनुमति ली है. जब कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को केवल इसलिए एक दिन के लिए भी जेल में रखा जा सकता है क्योंकि वह घटना का दोषी है, जब तक कि वह घटना के लिए जिम्मेदार न हो. कोर्ट ने पूछा, “क्या कोई व्यक्ति घटना के लिए जिम्मेदार है – क्या उसे सिर्फ एक दिन के लिए भी सजा दी जा सकती है, (सिर्फ इसलिए कि) वह एक अभिनेता है.

HC ने निजी मुचलके पर अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी

केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि कथित अपराध के तत्व प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं होते. “क्योंकि वह एक अभिनेता हैं, इसलिए उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.  इस धरती के नागरिक के रूप में उन्हें भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है. इसके बाद कोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी. साथ ही अर्जुन को जांच में सहयोग करने और चल रही जांच में हस्तक्षेप करने या गवाहों को प्रभावित करने से बचने का भी निर्देश दिया गया.

जानिए क्या है मामला?

हालांकि, इस मामले में हाई कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी है. दरअसल, हाई कोर्ट तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लु अर्जुन द्वारा चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (हत्या के लिए दोषी न होने की सजा) और धारा 118 (1) आर/डब्ल्यू 3 (5) (स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत अपराधों के एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके लिए अल्लु अर्जुन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ऐसे में कोर्ट एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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