रांची। OPS या NPS ? झारखंड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के चयन लेकर आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। अगर इस समय सीमा के भीतर कर्मचारियों ने विकल्प चयन का नहीं किया तो फिर उन्हे NPS पेंशन योजना का कर्मी ही सरकार मान लेगी।

वित्त विभाग ने इसे लेकर सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है। वित्त विभाग की विशेष सचिव दीप्ति जयराज की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक, वैसे कर्मचारी जिन्होंने किसी कारणवश विकल्प का चयन नहीं किया है। उन्हें वित्त विभाग की अधिसूचना के आलोक में 1 मार्च 2023 से 15 मार्च 2023 तक का वक्त दिया जा रहा है। इस दौरान उन्हें विकल्प चयन करना होगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अंतिम समय सीमा के बाद कर्मचारियों को किसी भी तरह की मोहलत नहीं दी जाएगी।

आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि वैसे कर्मचारी जिन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, उनके संबंध में फैसला लिया जाएगा कि उनके पास एनपीएस में बने रहने का चयन किया गया है। PRAN संख्या के आधार पर उनके वेतन की निकासी की जाएगी।

दरअसल हेमंत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की है। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नियुक्त कर्मियों को नई अंशदाई पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करना होगा।

वित्त विभाग का जारी पत्र

इससे पहले विकल्प चयन को लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की समय सीमा रखी गई थी, लेकिन कई कर्मचारियों ने उस दौरान विकल्प चयन नहीं किया।

कर्मचारियों की अलग-अलग वजहों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को आखिरी मौका देने का फैसला लिया है। वैसे मामले जिसमें एनपीएस में बने रहने का विकल्प चयन कर लिया गया हो या पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प चयन करते हुए जीपीएफ अकाउंट प्राप्त कर लिया गया है।उक्त आधार पर कटौती के साथ वेतन का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, उनके संबंध में दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। जिन्होंने अभी तक विकल्प नहीं भरा है। उन्हें 1 मार्च से 15 मार्च के बीच हर हाल में विकल्प चयन करना होगा, नहीं तो राज्य सरकार उन कर्मियों को एनपीएस कर्मी मानकर आगे की प्रक्रिया करेगी।

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