रांची। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 15 जुलाई को कैबिनेट में लिये गये फैसले के मुताबिक ये अधिसूचना जारी हुई है। जिसमें NPS की तहत जमा राशि को वापस लाने के साथ-साथ SOP तैयार करने पर निर्णय लिया जायेगा। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों को शपथ पत्र दायर करना होगा, जिसमें ये जिक्र करना होगा, कि उन्हें पुरानी पेंशन के लिए SOP की शर्तें मान्य होगी। अधिसूचना का जल्द ही राजपत्र में प्रकाशण किया जायेगा।

अधिसूचना में ये कहा गया है कि 9 दिसंबर 2004 को प्रदेश में लागू NPS के बदले OPS को शर्तों के साथ स्वीकृति दी गयी है। इनमें शर्तों के साथ OPS को लागू करने की बिंदुवार जानकारी दी गयी है।

PFRDA/NSDL से NPS के तहत कटौती की गयी जमा राशि लौटाने को लेकर कोशिश की जायेगी।

वित्त विभाग द्वारा जारी SOP अधिसूचना

वित्त विभाग की तरफ से कर्मियों की अनुमान्यता के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के लिए SOP तैयार होगी, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी। इस SOP में विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह अध्यक्ष होंगे, जबकि वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।

सभी विभागीय उच्च पदाधिकारी को SOP कमिटी की सूचना

सभी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना का हिस्सा होना चाहते हैं, उनसे शपथ पत्र लिया जायेगा, उन्हें SOP की शर्तें मान्य है। एंव उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा। वित्त विभाग के द्वारा इस निमित शपथ पत्र का प्रारूप तैयार कि जायेगा।

इस अधिसूचना को जल्द ही राजपत्र में प्रकाशन किया जायेगा। NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष ने वित्त विभाग द्वारा SOP कमिटी के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धन्यवाद दिया और कहा की राज्य सरकार अपने तय वायदे के मुताबिक पुरानी पेंशन लागू करने पर अपना काम कर रही है। उम्मीद है लाखों कर्मचारियों का सपना जल्द साकार होने वाला है

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...