नई दिल्ली अब आप ट्रेन में सफर के दौरान बिलकुल टेंशन फ्री रहेंगे। क्योंकि सफर में हमेशा अपने सामान की देखभाल की चिंता सताए रहती थी की कही समान चोरी या गुम न हो जाए। अब इस चिंता से बिल्कुल बेखबर होकर रहने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस संबंध में आदेश दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेश में कहा है की ट्रेन में गुम या चोरी हुए समान की रिपोर्ट आप रेल थाने में एफआईआर फॉर्म भरकर शिकायत दर्ज करा सकते है। आपके चोरी हुए समान का पता लगाना और आपको वापस दिलाने की जवाबदेही रेलवे की है। इसके बावजूद यदि सुनवाई नहीं होती है या गुम /चोरी हुए समान वापस नहीं मिलते हैं तो रेलवे आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा।

मुआवजा देने से पहले आपके समान की वैल्यू का आकलन किया जाएगा। चोरी की शिकायत करने के लिए RPF सहायता पोस्ट से संपर्क कर फॉर्म लिया जा सकता है। फॉर्म भरकर रेलवे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। गौरतलब बात ये है की भरे हुए फॉर्म टीटीई, गार्ड, और जीआरपी एस्कॉर्ट पार्टी को ही जमा कराना होगा

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