LOKSABHA Election 2024: चुनाव आयोग ने तय किया चुनाव कार्य में लगे कर्मियों का भत्ता, जानिए किसे मिलेगी कितनी राशि

Loksabha election news। चुनाव कराने जाने वाले कर्मियों /पदाधिकारियों और चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुत कर्मियों को इस बात की चर्चा करते अक्सर सुना जा सकता है की चुनाव में पैसे कितने मिलेंगे? ऐसा नहीं है की पैसे की वजह से चुनाव कार्य को कोई कर्मी या पदाधिकारी नकार देते हों पर जिस विषम परिस्थिति में रहकर कर्मियों द्वारा चुनाव कार्य संपन्न कराया जाता है वो वाकई में कबीले तारीफ है।एक तरफ जहां चुनाव कार्य में अनाप शनाप खर्च किए जाते रहे हैं वहीं चुनाव कार्य में लगाए गए कर्मियों का इस पर चर्चा करना स्वाभाविक है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वित्त विभाग की सहमति के बाद चुनाव में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले सभी कोटि के कर्मियों के लिए दैनिक यात्रा भत्ता निर्धारित कर दिया गया है। सबसे अधिक सेक्टर और जोनल दंडाधिकारी को भत्ता मिलेगा। हालांकि इनसे भी अधिक सुपर जोनल दंडाधिकारी को मिलेगा। वहीं, कर्मियों के भोजन पर प्रतिदिन की हिसाब से 350 रुपये खर्च किए जाएंगे।

अगर किसी स्थान पर भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो कर्मियों को नकद ही भुगतान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्य में सुरक्षित रखे जाने वाले कर्मियों को भी निर्धारित दर से भुगतान किया जाएगा।

इतनी दी जाएगी राशि

वैसे तो अपनी राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करता रहा है,परंतु कमोवेश इसी राशि के इर्द गिर्द दी जाने वाली राशि घूमती रहती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को चुनावी ट्रेनिंग को 2150 और वोटिंग-काउंटिंग के लिए 2150 रुपये मिलेंगे।

फ्लाइंग स्क्वायड को वोटिंग-काउंटिंग को एकमुश्त 3350 रुपये, पुलिस निरीक्षक-पुलिस अवर निरीक्षक को एक दिन ट्रेनिंग और तीन दिन वोटिंग-काउंटिंग के कार्य के लिए 700 रुपये की दर से भुगतान होगा। चौकीदार, दफादार समेत अन्य चतुर्थवर्गीय कर्मियों को 350 रुपये, अनुमंडल स्तर के ऊपर के प्रशिक्षक को एक मुश्त 3500 रुपये की दर से भुगतान होगा। सुपर जोनल दंडाधिकारी को एक मुश्त 5000 रुपये मिलेगा। इसी तरह अन्य कर्मियों के लिए भत्ता तय किया गया है।

ये है भुगतान का दिशा निर्देश

पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण-मतदान के लिए 700 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान मिलेगा, तो मतदान पदाधिकारी पी-1 और पी- 2 को 500 रुपये, पी- 3 को 350 रुपये की दर से भुगतान मिलेगा। यह भुगतान प्रशिक्षण की अवधि तीन दिन और मतदान-मतगणना के तीन दिन के लिए भुगतान किया जाना है। इधर, सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और गश्ती दल दंडाधिकारी को प्रशिक्षण मात्र एक दिन के प्रशिक्षण के लिए 700 और मतदान-मतगणना के लिए एक मुश्त 4000 रुपये मिलेंगे। सरकारी चालक को वोटिंग-काउंटिंग कार्य के लिए 500 की दर से, तो मतगणना पर्यवेक्षक को एक की ट्रेनिंग और एक दिन काउंटिंग कार्य के लिए 700 रुपये और मतगणना सहायक को 500 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा।

HPBL Desk
HPBL Desk  

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति की हो, खेलकूद की हो, अपराध की हो, मनोरंजन की या फिर रोजगार की, उसे LIVE खबर की तर्ज पर हम आप तक पहुंचाते हैं।

Related Articles

Next Story