बैतुल। चुनाव के पहले प्रत्याशी की मौत हो गयी। प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया है। मध्यप्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर अब चुनाव की प्रक्रिया नए सिरे से होगी। फिलहाल यहां चुनाव रद्द हो गया है। दरअसल, इस सीट से बसपा (बहुजन समाज पार्टी) के प्रत्याशी अशोक भलावी (50) का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया है।

बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की बहू माधुरी ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। जिन्हें बैतूल के ही एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि बैतूल लोकसभा सीट का चुनाव अब आगे बढे़गा। चुनाव आयोग को जानकारी दे दी गई है। अब आयोग यहां चुनाव और नामांकन के लिए नई तारीख तय करेगा। इसके बाद ही वहां चुनाव होंगे।

बैतूल लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके लिए 28 मार्च को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 4 अप्रैल को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। 8 अप्रैल को नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद इस सीट पर प्रत्याशियों की संख्या 8 थी।

क्या कहता है नया नियम?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की नामांकन के बाद या मतदान से पहले मौत होती है, तो उस सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद मतदान के लिए नई तारीख की घोषणा की जाती है। पहले निर्दलीय उम्मीदवार की मौत पर भी ऐसा होता था, लेकिन बाद में इसे बदला गया और यह नियम सिर्फ मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवारों की मौत पर ही लागू होता है।

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