रांची : बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से दायर जमानत अर्जी पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया.

लैंड स्कैम के आरोपी रांची के चर्चित व्यवसाई विष्णु अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत के लिये यह शर्त रखी है कि उन्हें एक-एक लाख के दो निजी मुचलके (बेल बांड) ट्रायल कोर्ट में भरना होगा. साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा. विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में 5 जनवरी को सुनवाई पूरी हो गयी थी.

कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल और ED का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सुमित गड़ोदिया, अर्पण मिश्रा और ऋषभ कुमार ने बहस की. विष्णु अग्रवाल लैंड स्कैम केस में प्रमुख आरोपी हैं. ED ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था. इसी केस में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश भी अभियुक्त है.

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