रांची। आत्महत्या करने पर भी सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार है। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में सभी विभागों को मार्गदर्शन जारी किया है। हालांकि ये पत्र जनवरी माह में ही कार्मिक विभाग ने जारी किया था, लेकिन ये पत्र अब सार्वजनिक हुआ है। पत्र में कार्मिक की तत्कालीन प्रधान सचिव वंदना दादेल ने सभी एसीएस, प्रधान सचिव, सचिव के अलावे प्रमंडलीय आयुक्त और डीसी को पत्र जारी कर इस संदर्भ में कार्मिक विभाग का मार्गदर्शन भेजा है।

दरअसल आत्महत्या के प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कई विभागों से पत्र भेजकर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा जा रहा था। इस पत्र के जवाब में ही कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आत्महत्या से संबंधित मामलों में भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सेंवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को प्रभावी नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है।

कार्मिक विभाग का जारी आदेश

कार्मिक विभाग को आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे के संबंध में विभिन्न विभागों और जिलों से जानकारी मांगी जा रही थी। पत्र के जरिये कार्मिक से ये पूछा जा रहा था कि आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है या नहीं ? ..इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से कार्मिक विभाग ने दिया है।

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