झारखंड : 4 हफ्तों में पेंशन दें रांची निगम…हाई कोर्ट ने दी फटकार—जानें पूरा आदेश

Jharkhand: Ranchi Corporation must pay pension within four weeks, High Court reprimands - full order

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया पेंशन चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब और कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन ने चेतावनी दी कि यदि तय समय के भीतर पेंशन का भुगतान नहीं हुआ, तो नगर निगम आयुक्त और नगर विकास सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। यह साफ दर्शाता है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।

यह विवाद 2012 से चला आ रहा है, जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रिटायर कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से ही पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन रांची नगर निगम ने 2017 में इस आदेश का उल्लंघन किया और पेंशन भुगतान रोक दिया, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान हुआ।

2018 में अवध बिहारी तिवारी समेत अन्य कर्मचारियों ने इस फैसले के खिलाफ फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने दोबारा निर्देश दिया कि पेंशन रिटायरमेंट की तारीख से दी जाए। इसके बावजूद अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

कर्मचारियों की लगातार देरी से परेशान होकर इस बार अवमानना याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने अब कड़ा निर्देश जारी करते हुए चार सप्ताह का समय सीमा तय की है। अगली सुनवाई 1 मई को होगी, और सबकी नजर इस बात पर है कि क्या नगर निगम समय पर भुगतान करता है या अधिकारियों को अदालत में पेश होना पड़ेगा।

बकाया पेंशन झारखंड का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, और हालिया आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट ने कर्मचारियों के हक की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है।

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