रांची। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। वित्त विभाग ने GPF एकाउंट के आवंटन को लेकर सतर्कता के निर्देश दिये हैं। वित्त विभाग पुरानी पेंशन निदेशालाय के मुताबिक पुरानी पेंशन में शामिल होने वाले कई कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट वितरण के वक्त नाम में गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है। वित्त विभाग के अवस सचिव मनोज कुमार पाठक मुताबिक अशंधारकों के नाम में गलती की शिकायत सामने आ रही है। ऐसे में अगर किसी अंश धारक का नाम गलत हो जाता है, तो सुधार के लिए संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय में ही आवेदन देना होगा। PRAN प्रोफाइनल में नाम अगर सही दर्ज हो तो जिला भविष्य निधि कार्यालय में सुधार के लिए जमा कराये जाने वाले आवेदन के साथ प्रान प्रोफाइल का छाया प्रति जमा करना होगा। अगर प्रान प्रोफाइल में भी नाम गलत हो तो संबंधित डीडीओ स्तर पर सुधार की कार्रवाई की जायेगी।

वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नाम में सुधार के लिए भविष्य निधि निदेशालाय को नहीं भेजना है। निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट भवन कोषागार व डोरंडा कोषागार से वेतन की निकासी कर रहे कर्मचारियों के मामले ही नाम सुधार की कार्रवाई की जायेगी।

दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ अकाउंट नंबर का आवंटन किया जा रहा है। सभी राज्य कर्मियों, अंशधारकों व निकासी व व्यसन पदाधिकारियों को इस संदर्भ में वित्त ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं। दरअसल ज्यादातर अंश धारकों के नाम की वर्तनी में त्रुटि होने की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद वित्त ने गलतियों को सुधार करने को लेकर निर्देश जारी किया है।

भविष्य निधि निदेशालय के मुताबिक PRAN प्रोफाइनल में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए https://www.npscra.nsdl.co.in/ से S-2 फार्म को डाउनलोड किया जा सकता है। जिसे भरकर ट्रेजरी अफसर के माध्यम से भविष्य निधि निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा। जानकारी के मुताबिक वेतनमान लेवर 1 से 8 तक के अंश धारखों को जीपीएफ अकाउंट नंबर जिला भविष्य निधि कार्यालय और वेतनमान लेवर 8 से उपर के अंशधारकों को जीपीएफ एकाउंट नंबर भविष्य निधि निदेशालय रांची से जारी किया जायेगा। वहीं पोस्टिंग व डेपुटेशन का भी जीपीएफ एकाउंट भविष्य निधि निदेशालय के द्वारा ही जारी किया जायेगा।

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