सरायकेला: एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने तबरेज अंसारी मामले में 10 लोगों को दोषी करार दिया. वहीं, दो आरोपियों को बरी किया है. आगामी पांच जुलाई को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, सुनामी प्रधान और भीमसेन मंडल मुख्य है। वहीं, सुमंत प्रधान और सत्य नारायण नायक को कोर्ट ने बरी किया है।

ये है पूरा मामला

17 जून 2019 की रात ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में तबरेज की पिटाई कर दी थी। 18 जून को सरायकेला पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इलाज के दौरान 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जिसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी। आज छह साल बाद कोर्ट ने इस मॉब लिंचिंग मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अब सजा देना बाकि है। पुलिस ने 11 लोगों को किया था गिरफ्तार

सरायकेला पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 22 जून को ही नामजद अभियुक्त पप्पू मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बाद में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उधर खरसावां थाना प्रभारी और सिनी ओपी प्रभारी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट की मांग की थी।

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