रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिटारे से इन दिनों सौगातों की खूब बारिश हो रही है। फिर चाहे नयी नियुक्तियों की बात हो या फिर प्रमोशन और नियमितिकरण की सौगात। पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने 50 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति को हरी झंडी दी। बुधवार की कैबिनेट में भी कई पदों के सृजन कर नियुक्ति को हरी झंडी दी। कैबिनेट में नियुक्ति और नये पदों के सृजन को तो अनुमति दी ही गयी, नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर न्यायिक जांच के आदेश भी दिये गये।

इन विभागों में नये पदों का हुआ सृजन

  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में बाह्य स्रोत से वाहन चालकों के 07 (सात) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकायों की स्वीकृति दी गई।
  • कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड लेबर सर्विस (टेक्निकल) संवर्ग के अंतर्गत वाष्पित्र निरीक्षक एवं मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक के पद का वेतनमान/ग्रेड-पे संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। ★ अरुण कुमार एक्का, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह गुमला के विरूद्ध पूर्व में विभागीय संकल्प सं०-11402 (HRMS) दिनांक- 13.11.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के तहत् ‘असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।

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