रांची। होमगार्ड को लेकर राज्य सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद ये आश्वासन मिला है कि जल्द ही झारखंड में होमगार्ड जवानों के लिए समान काम समान वेतन लागू हो जायेगा। इससे पहले होमगार्ड जवान अजय प्रसाद की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि समान काम के एवज में उन्हें समान वेतन मिलना चाहिये। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान होमगार्ड डीजी अनिल पालटा कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रक्रिया चल रही है। 30 दिन के भीतर समान काम समान वेतन लागू हो जायेगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य के करीब 20 हजार होमगार्ड जवानों को सीधा लाभ होगा।

हालांकि कोर्ट ने इसे लेकर 6 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही चार अप्रैल को सुनवाई की नयी तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सिंगल बेंच के आदेश के छह माह बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में सरकार को और कितना समय लगेगा। यह कोर्ट समझ नहीं पा रहा है। अगर आदेश का अनुपालन नहीं हआ तो वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्यों न इस मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि होमगार्ड सिविल पोस्ट है। वे भी पुलिसकर्मियों की तरह ड्यूटी करते हैं।इसलिए उन्हें भी पुलिसकर्मियों की तरह सेवा से संबंधित लाभ दिया जाए। गौरतलब है कि इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि बिना देरी किए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। कोर्ट में आश्वासन के बाद अब होमगार्ड जवानों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

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