झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: वायरल वीडियो मामले में धनबाद एसएसपी पेश, पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
Jharkhand High Court's Stern Remarks: Dhanbad SSP Appears in Viral Video Case; Police Ordered to File Status Report

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने वायरल वीडियो से जुड़े संवेदनशील मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश पर धनबाद के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा। सुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में पेश होने से छूट दी, लेकिन जांच को तेजी से आगे बढ़ाने और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
जमानत के बाद फिर विवादों में आरोपी, पीड़िता ने उठाए सवाल
मामले में अपीलकर्ता रवि साव को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद पीड़िता ने उसकी जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया। आरोप है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी दोबारा अवैध गतिविधियों में शामिल हुआ। इसी दौरान उससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया।
वीडियो वायरल होने पर कोर्ट की चिंता, पुलिस पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने वायरल वीडियो को लेकर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा गया कि वीडियो झारखंड नहीं बल्कि गुजरात से वायरल हुआ था। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत सक्रिय होकर वीडियो हटवाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि पीड़िता को और नुकसान न हो।
एफआईआर में देरी पर पहले भी जताई थी नाराजगी
इस मामले में अदालत पहले भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुकी है। शिकायत में संज्ञेय अपराध का जिक्र होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब पुलिस ने बताया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
अगली सुनवाई 11 जून को, प्रगति रिपोर्ट पेश करना जरूरी
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख तय की है। तब तक धनबाद पुलिस को जांच में हुई प्रगति की पूरी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करनी होगी। अब इस केस में पुलिस की कार्रवाई और जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।









