रांची : झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर झारखंड सरकार ने जारी की विज्ञप्ति‌
PGT व TGT शिक्षक नियुक्ति : झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर झारखंड सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। जारी विज्ञप्ति में प्रशासी पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है कि आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर चयन किया जाना है।


उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत गुणक्त शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक में किए गए अनुरोध के आलोक में किया जाना है।
अतः इस संबंध में चयन की अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रषित की जा रही है। उपायुक्त सह अध्यक्ष चयन समिति की स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
( प्रारूप पर राज्य परियोजना निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है
इन विषयों के शिक्षकों की होगी नियुक्ति
PGT व TGT शिक्षक नियुक्ति : झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर झारखंड सरकार ने जारी की विज्ञप्ति
अहर्ता :-
i. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षकों हेतु –
राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनत्तम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री। परंतु जाति एवं जनजाति के लिए न्यूनत्तम 45 प्रतिशतअंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री ।
साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा B.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री। (चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 04.09.2012 के अनुरूप होगी)
ii. – स्नातक प्रशिक्षित (TGT)
शिक्षक हेतु राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें 3710 में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनत्तम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री ।
साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
द्वारा B.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री। ( चयन हेतु निर्धारित अहर्ता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 01.03.2016 के अनुरूप होगी)

  1. उम्र :- न्यूनत्तम एवं अधिकत्तम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष होगी। उम्र का आकलन 31.12.2022 के आधार पर किया जाएगा।
    आरक्षण :- चयन में झारखण्ड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन
    किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखण्ड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखण्ड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा।
  2. संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि :-
    संविदा शिक्षक को मासिक आधार पर समेकित भुगतान निम्न अनुसार किया जाएगा :-
    स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षक : रूपये 26,250/- माह
    स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) : रूपये 27,500/-माह
  3. संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्त्तव्य एवं दायित्व
    संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे :
  4. नियमित कक्षा का संचालन / बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच।
    ii. निरीक्षण कार्य / मूल्यांकन कार्य । iii. विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम / सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं
    सहकर्मियों की सहायता करना। iv. प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य ।
    6.चयन की प्रक्रिया :-
    उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षत्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताये चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है।
    चयन हेतु निर्धारित शर्तें
    संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
    विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों केअधीन कार्य करेंगे :-
    i. यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है। अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी।
    ii. शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात् चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी।
    iii. संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा / अधिकार नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। iv. ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज ( संविदा
    के समय निर्धारित) के अनुरूप कार्य करेंगे। V. संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के
    प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखण्डित मानी जाएगी। तदोनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।
    8.आवेदन करने की प्रक्रिया :-
    i. योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र ( आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ‘ख’ के रूप में संलग्न) में आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक…. .. के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किए जायेंगे साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे । निर्धारित
    समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। ii. चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
    iii. चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा जिले के उपरोक्त
    अंकित अधिकारिक वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप
    से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें।
  5. चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100/- रु. होगी परन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50 /- रू. निर्धारित की जाती है। आवेदन शुल्क जिला शिक्षा पदाधिकारी. (जिला का नाम) के पदनाम से ( जिला का नाम ) स्वीकार किए जायेंगे।
  6. पात्रता : चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अन्तर्गत नहीं होने पर आरक्षण / अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

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