धनबाद : एक नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने हाउसिंग कॉलोनी तालडंगा निवासी विकास सिंह को अपहरण में पांच वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया. पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सजा पर पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बहस की. अदालत ने 27 मार्च को विकास सिंह को दोषी करार दिया था.

पीड़िता के पिता ने चार मार्च 2020 को चिरकुंडा थाना में विकास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी मुताबिक चार मार्च को विकास उनकी पुत्री को भगा कर ले गया था. इसके बाद परिजन खोजबीन करने लगे. इस दौरा वह विकास सिंह के घर पर गये, वहां ताला लगा हुआ था.

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