रांची: झारखंड में शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आयोग ने गलत आरक्षण कोटि चयन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को भुगतान करने का निर्देश दिया है। JSSC की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गलत कोटि का चयन किया था, उन्हें आयोग की तरफ से अनारक्षित, ओबीसी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के रूप से संशोधित किया है। गलत कोटि चयन करने वाले अभ्यर्थी को 27 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क की अंतर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जेएसएससी कार्यालय में जमा करना होगा। वैसे अभ्यर्थियों की कुल संख्या 6 होगी।


वहीं निशक्त कोटि में आवेदन करने वाले 10 अभ्यर्थियों को गैर निशक्त कोटि में संशोधित किया गया है। इन्हें भी 27 दिसंबर तक गैर निशक्त कोटि में संशोधित किये जाने के पश्चात परीक्षा शुल्क की अंतर राशि जेएसएससी कार्यालय में आकर जमा करनी होगी।

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