नई दिल्ली: आयकर विभार ने आज देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) पर करोड़ों रुपये का जर्माना लगाया है। आयकर विभाग ने LIC से तीन मूल्यांकन वर्षों से संबंधित 84 करोड़ रुपये के जुर्माने की मांग की है। आयकर विभाग के इसी जुर्माने के खिलाफ एलआईसी ने अब कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है।

एलआईसी ने बताया की उसपर धाराओं के उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एलआईसी ने बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) और 270ए के तहत पेनाल्टी लगाई गई है। आपको बता दें कि आयकर विभाग की ओर से एलआईसी को यह नोटिस 29 सितंबर को प्राप्त हुई थी।

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एलआईसी ने कहा कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए उस पर 12.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 33.82 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 37.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी पर यह जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) और 270ए के तहत लगाया गया है। आयकर विभाग ने एलआईसी को यह नोटिस 29 सितंबर, 2023 को भेजा है।

एलआईसी का गठन 1956 में पांच करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ किया गया था। मार्च, 2023 के अंत तक एलआईसी का संपत्ति आधार 45.50 लाख करोड़ रुपये और जीवन कोष 40.81 लाख करोड़ रुपये था।

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