रांची। झारखंड के कर्मचारियों को भी जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गयी है। वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों से पुरानी पेंशन को लेकर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिना लेट लतीफी के जानकारी विभागों से उपलब्ध हो गयी तो जुलाई-अगस्त से पुरानी पेंशन योजना झारखंड में भी लागू हो जायेगी। इन सब के बीच 23 मई को वित्त विभाग की तरफ से झारखंड विधानसभा के सचिवालय को भेजा गया पत्र भी सामने आया है। पत्र लिखकर अवर सचिव ने 25 मार्च 2022 को विधानसभा में हुई बैठक का कार्यवाही विवरण मांगा है। अपने पत्र में अवर सचिव कपिलदेव पंडित ने झारखंड विधानसभा के सचिव को लिखा है….

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा 23.03.2022 को झारखंड विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने सबंधी घोषणा की गयी थी। अत:  अनुरोध है कि दिनांक 25.03.2022 के झारंखंड विधानसभा के बैठक की कार्यवाही की सत्यापित प्रति आवश्यक कार्यार्थ उपलब्ध कराने की कृपा करें

इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही भूपेश बघेल सरकार OPS लागू कर चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने से NPS की कटौती बंद भी हो चुकी है, NPS के बजाय इन राज्यों में कर्मचारियों के लिए अब GPF के लिए 12% की कटौती हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में जो OPS को को लेकर वित्त विभाग का निर्देश जारी किया है, उसके मुताबिक 1.11.2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को OPS का लाभ सरकार देने जा रही है।

सूत्र बताते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के OPS लागू करने के प्रारूप का झारखंड सरकार भी अध्ययन कर रही है। इससे पहले 25 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में इस बात की घोषणा की थी, कि प्रदेश में जल्द ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जायेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर अब वित्त विभाग ने OPS की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

OPS हुआ लागू तो 10 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत होगी कटौती

राज्य में अगर OPS  लागू कर दिया जाता है, तो NPS से होने वाली कटौती बंद हो जायेगी और सामान्य भविष्य निधि में कटौती शुरू हो जायेगी। अभी कर्मचारियों के वेतन से NPS के लिए अंशदान 10 प्रतिशत कटौती होती है, जिसमें राज्य अपना 10 प्रतिशत मिलाकर कर्मचारियों के NSDL खाते में जमा करायी जाती थी। लेकिन अगर राज्य में OPS लागू हुआ तो 10 प्रतिशत की राशि कटौती बंद हो जायेगी, और उसकी जगह 12 प्रतिशत GPF के लिए कटौती होगी। इसमें राज्य सरकार अपना अंश नहीं देगी।

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