झारखंड शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का अहम निर्देश, अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत, पढ़िये हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में क्या कहा…

Important instructions of the High Court on Jharkhand teacher recruitment, candidates got big relief, read what the High Court said in its instructions...

Jharkhand Teacher News। झारखंड में शिक्षक भर्ती पर एक बड़ी राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने आयु सीमा को लेकर प्रार्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।

 

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह उन सभी अभ्यर्थियों का आफलाइन आवेदन स्वीकार करें, जो निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। आयोग की ओर से इस विज्ञापन में उम्र सीमा का निर्धारण एक अगस्त 2025 किया है, जबकि अभ्यर्थी इसे एक अगस्त 2020 करने की मांग कर रहे हैं।

 

इसके अलावा विज्ञापन में आवश्यक संशोधन जारी करने को भी कहा गया है ताकि भ्रम की स्थिति न बने। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन प्रार्थियों का चयन अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

 

वर्ष 2016 में एक जनहित याचिका में कोर्ट ने राज्य सरकार को पद सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। सात वर्षों की देरी के बाद अप्रैल 2025 में पद स्वीकृत किए गए। विज्ञापन में एक अगस्त 2020 आयु सीमा निर्धारित कर देने से कई पात्र अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए।

 

अधिवक्ता ने याचिका में दलील दी थी कि, राज्य कि लापरवाही के कारण योग्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से कहा गया कि यह एक नहीं नियुक्ति है, जिसके लिए पहली बार विज्ञापन जारी हुआ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही का प्रश्न नहीं उठता।

 

कोर्ट ने कहा कि प्रार्थियों सहित उन सभी अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर दिया जाना चाहिए, जो देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके हैं। इसके लिए जेएसएससी को निर्देशित किया गया है कि वह आफलाइन आवेदन फार्म उपलब्ध कराए तथा वेबसाइट या कार्यालय से आवेदन की सुविधा दे।

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