रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के हाथ फिर निराशा लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। अभी उन्हें सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत पर अब 25 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई।

अंतरिम जमानत पर वह तीन जनवरी को जेल से बाहर आयी थीं। चार फरवरी को फिर जेल चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 10 फरवरी को दो महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप गठित किया है। अब इस मामले में सभी के खिलाफ ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दौरान पूजा सिंघल जेल में रहेगी। ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 25 मई को लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया था।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...