रांची: झारखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार अपील पर सुनवाई करते हुए आयड में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने संबंधित मामलों में उद्योग विभाग और कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। गुरुवार को मामले को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मेंशन किया गया जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।सुनवाई मे कोर्ट ने एकल पीठ के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पूर्व हाईकोर्ट की एकल ने इस संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

क्या था मामला

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में आदेश दिया था कि आदित्यपुर औद्योगिक विकास का अधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने और कई संस्थानों के लिए जमीन की व्यवसायिक दर तय करने की जांच सीबीआई करेगी। एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी ।इस मामले में आइडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग और कृषि विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव बंदना दादेल को संलिप्त मनाते हुए सीबीआई की जांच का आदेश दिया था ।साथ ही राज्य के मुख्य सचिव से कहा गया था कि दादेल ने अदालत को गुमराह किया है और तथ्यों को छुपाया है। इस कारण वह भी इसकी जांच करें और तथ्य मिलने पर आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर करवाई करें।

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