रांची। कोरोना के केस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के बीच अब राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाये हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 18 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी कर कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क को अनिवार्य कर दिया है। वहीं स्कूलो, कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों में भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।


18 बिंदुओं से जारी निर्देश में राज्य सरकार ने इस बात का भी निर्देश दिया है कि अगर नियम निर्देश का पालन नहीं किया गया तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी। जारी किये गये नये निर्देश के मुताबिक वैसे कार्यस्थल जो पूरी तरह से बंद हैं, वहां वैटिलेशन की व्यवस्था तत्काल की जाये। कार्यस्थलों में हैंड वाश और सेनेटाइजर की व्यवस्था के भी निर्देश दिये गये हैं।
लोगों से अपील की गयी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करेंगे।

निर्देश में स्कूल व कोचिंग संस्थान को स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। उसी तरह से कालेजों को यूजीसी की गाइडलाइन, आईटीआई, कौशल उन्नयन केंद्र और पालिटेक्निक को भी केंद्र सरकार के मद्देनजर पूर्व में जारी निर्देशों का पालन करने का कहा गयाहै।


स्कूली परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा को लेकर निर्देश दिया गया है कि वो 10.09.2020 को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी SOP का पालन करें। उसी तरह से होटल, माल, रेस्टोरेंट में भी कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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