रांची : स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज के ट्यूटर व जूनियर रेडिडेंटस के मानदेय में वृद्धि की है. विभाग ने झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के नियम-2 में संशोधन किया है. इसके तहत अब ट्यूटर/ वरीय रेजिडेंट को प्रतिमाह 80 से 85 हजार मानदेय मिलेगा. पहले इन्हें प्रतिमाह 75 हजार रुपये मानदेय मिलता था.

प्रथम वर्ष में ट्यूटर को प्रतिमाह 80 हजार, द्वितीय वर्ष में 82,500 व तृतीय वर्ष में 85 हजार रुपये का मानदेय मिलेगा. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है।

वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) एवं इन्टर्नस के मानदेय में भी वृद्धि की है. इसको लेकर विभाग की ओर से संकल्प जारी कर दिया गया है।

किसे कितना मिलेगा मानदेय

एसआर (प्रथम वर्ष) : 80,000

एसआर (द्वितीय वर्ष): 82,500

एसआर (तृतीय वर्ष): 85,000

जेआर (नॉन एकेडमिक): 54,500

जेआर (एकेडमिक) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष : 54,500

जेआर (एकेडमिक) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष : 58,500

जेआर (एकेडमिक) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष : 63,000

इंटर्न: 17,500

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