रांची। सेवानिवृति लाभ और पेंशन भुगतान मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक दिन के भीतर हर हाल में बकाया भुगतान का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिंग डा रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की कोर्ट में गुरुवार को सेवानिवृति का लाभ और पेंशन भुगतान नहीं किये जाने को लेकर अवमानना याचिका दायर की गयी थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हर हाल में 10 जून तक कर्मचारी का बकाया भुगतान कर दिया जाये। अगर शुक्रवार तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो धनबाद कोषागार पदाधिकारी का वेतन रोक दिया जायेगा।

मामले के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गहरी नाराजगी भी जतायी। कोर्ट में कोषागार पदाधिकारी ने बताया कि हर साल ट्रेजरी में फार्म भरना होगा, तभी पेंशन का भुगतान होगा। जिस पर कोर्ट ने कहा कि नियम लोगों को परेशान करने के लिए उनकी सुविधा के लिए होता है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो यहां से जेल भेज दिया जायेगा और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जायेगा।

अदालत के सख्त तेवर देखते हुए कोषागार पदाधिकारी ने कोर्ट से माफी मांगी, तब जाकर कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार तक प्रार्थी का बकाय भुगतान हो जाना चाहिये।

क्या है पूरा मामला

धनबाद के सरकारी अस्पताल से एक कर्मचारी साल 2021 में सेवानिवृत हुए थे। एक बार उन्हें पेंशन का भुगतान किया गया और बाद में उसे रोक दिया गया। हाईकोर्ट में इस मामले में पेंशन भुगतान का आदेश दिया। बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद रिटायर्ड कर्मचारी नें कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की। इस मामले में कोर्ट ने कोषागार पदाधिकारी को हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आज कोषालय अधिकारी के सामने ही प्रकरण की सुनवाई की और इस मामले में पेंशन भुगतान का निर्देश दिया।  

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