रांची: फॉरेस्ट गार्ड नियमितिकरण मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को उच्च न्यायालय ने सुनने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में ये सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले को सुनने से यह कहते हुए इनकार किया कि इस खंडपीठ में बैठे एक जज के द्वारा एकल पीठ में इस मामले में आदेश पारित किया गया है, लिहाजा इस मामले को यह खंडपीठ नहीं सुन सकती है।
कोर्ट ने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास असाइनमेंट के लिए भेजने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि वन विभाग में साल 1983 से दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम कर रहे फॉरेस्ट गार्ड के नियमितीकरण के मामले में उनके पक्ष में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट चुनौती दी गई है।
इससे पहले भी दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे फॉरेस्ट गार्ड की ओर से एकल पीठ में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि वे डेली वेजेस पर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में वर्ष 1983- 84 से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के नियमितीकरण नियम के तहत उनकी नौकरी को नियमित किया जाए, जिसे एकल पीठ ने सही ठहराते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।