प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और ACS वित्त प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और ACS वित्त को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए हैं। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और एसीएस वित्त प्रशांत त्रिवेदी बुरे फंस गए। इन अफसरों की मनमानी से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों अफसरों के खिलाफ वारंट जारी किया है।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और ACS वित्त को व्यक्तिगत पेशी से कोई छूट नहीं दी है। उन्हें खुद हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं। सीजेएस लखनऊ ने दोनों अफसरों को वारंट भेजा है। कोर्ट की सख्ती से हड़कंप मच गया है। मुख्य सचिव और ACS वित्त की व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया गया है। सीजेएस लखनऊ ने दोनों अफसरों को वारंट भेज दिया है। मुख्य सचिव और एसीएस वित्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट भेजा।

हाईकोर्ट ने वित्त सचिव और विशेष सचिव को रात में जमानत पर छोड़ा दिया है। लेकिन, आज गुरुवार को विशेष सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक की पेशी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11 बजे होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पैसा रोकने के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इसी क्रम में अफसरों को कोर्ट में पेश होने के वारंट जारी किया गया है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पैसा रोकने का मामला
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पैसा रोकने के मामले को लेकर इलाहाबाद कोर्ट बेहद गंभीर है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है और कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधा देने वाली संशोधित नियमावली को अधिसूचित नहीं करने से जुड़ा है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और जजों को घरेलू नौकर समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध को लेकर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित नियमावली को अधिसूचित करने का आदेश दिया था। यह अनुमोदन चार अप्रैल तक हो जाना था लेकिन अभी तक राज्य सरकार से इस नियमावली अधिसूचित नहीं किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी में खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकती है। बुधवार को मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता एमपी चतुर्वेदी ने पक्ष रखा था।

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